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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज पेश करनी होगी ईदगाह की सर्वे रिपोर्ट

श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में आज मथुरा के जिला एवं सत्र न्यायालय में अहम सुनवाई होनी है। इस पूरे मामले में प्रतिवादी पक्ष की ओर से अदालत से इस बात की गुहार लगाई गई थी कि अमीनी रिपोर्ट के मामले में उनकी नहीं सुनी गई

श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में आज मथुरा के जिला एवं सत्र न्यायालय में अहम सुनवाई होनी है। इस पूरे मामले में प्रतिवादी पक्ष की ओर से अदालत से इस बात की गुहार लगाई गई थी कि अमीनी रिपोर्ट के मामले में उनकी नहीं सुनी गई और एकतरफा आदेश जारी कर दिया गया। प्रतिवादी पक्ष की ओर से वकील तनवीर अहमद ने कहा कि सबसे पहले हम मेंटेनेबिलिटी पर अदालत से चर्चा करेंगे और जहां तक अमीनी रिपोर्ट की बात है उस पर भी अदालत के सामने अपना पक्ष रखेंगे।दूसरी तरफ वादी पक्ष से हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने कहा कि हम अदालत से इस बात की गवाह करेंगे और जल्द से जल्द वह अमीनी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर आए और बकायदा इसके लिए आदेश जारी करें।
ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश 
मथुरा के जिला एवं सत्र न्यायालय ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद को लेकर वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की तरह ही यहां भी हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है।अमीन को उससे पूर्व संबंधित रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
20 जनवरी तक पेश करनी थी रिपोर्ट
ईदगाह के अमीन द्वारा सर्वेक्षण कर 20 जनवरी तक यानी कि आज रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में पहले 22 दिसंबर को अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से ऐसा नहीं हो सका। हालांकि अब अमीन को 20 जनवरी तक ईदगाह की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी थी। कोर्ट आज इस मसले पर सुनवाई करेगा।
कोर्ट में नया वाद दाखिल 
श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद मामले को लेकर पिछले साल 8 दिसंबर को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के द्वारा सीनियर सिविल डिवीजन थर्ड की कोर्ट में नया वाद दाखिल किया गया था। जिस दावे पर सीनियर सिविल डिविजन थर्ड ने सुनवाई करते हुए सर्वे के आर्डर दे दिया था। साथ ही इस आर्डर में सरकारी अमीन भेजकर सहायिका का सर्वे कराया जाना था, जिसको लेकर यह भी कहा गया था कि 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट नक्शा सहित आख्या पेश की जाए।
क्या है श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामला
वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि आठ दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में यह दावा किया था। इसमें कहा गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13।37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। उन्होंने वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है।

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