लखिमपुर खीरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी केंदीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को कोर्ट ने सोमवार को तीन दिन के लिए एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम) की रिमांड पर भेजने के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आषीश की कोर्ट में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने शर्तें के साथ भेजा रिमांड पर
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आशीष को रिमांड पर देने का फैसला सुनाया है। एसआईटी ने आशीष की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने रिमांड मंजूर करते हुए शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने कहा मेडिकल के बाद आशीष को कस्टडी में लिया जाएगा। वकील के अनुसार पूछताछ के दौरान आशीष का वकील भी मौजूद रहेगा। जेल में दाखिला के दौरान भी मेडिकल होगा। इसके अलावा दूर से ही एसआईटी पूछताछ करेगी।
आशीष के वकील ने पुलिस पर लगाए आरोप
कोर्ट में आशीष की रिमांड का विरोध करते हुए वकील ने कहा कि शानिवार को 12 घंटे में 40 से ज्यादा सवालों के जवाब वह दे चुके हैं। ऐसे में अब रिमांड की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एसआईटी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर आशीष से जुर्म कबूल करवाना चाहती है।
आशीष ने अदालत को दिखाए फोटो
घटना के दिन आशीष के दंगल में मौजूद रहने से संबंधित कुछ फोटो भी अदालत को दिखाए। वकील ने कहा कि एसआईटी जेल में जाकर भी पूछताछ कर सकती है। तकनीकी खामियों के कारण सुनवाई कुछ देर के लिए रुकी भी।
गौरतलब है कि लखीमपुर में हुई घटना में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। जिसमे 4 किसान और एक पत्रकार और एक ड्राइवर समेत दो भाजपा कार्यकर्ता कि भी मौत हो गयी थी। एसआईटी का मानना है कि जिस थार जीप से किसानों को कुचला गया था वह आशीष मिश्रा ही चला रहे थे।