इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज शहर में अपराध नियंत्रण के लिए उठाये गये कदमों की रिपोर्ट के साथ जिलाधिकारी से हलफनामा मांगा है।
न्यायालय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुल सचिव से भी छात्रावासों के रखरखाव, शैक्षिक एवं अन्य गतिविधियों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने छात्रावास में गोली मारकर छात्र की हुई हत्या को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
न्यायालय के निर्देश पर नरेंद, कुमार शुक्ल कुलसचिव ने प्रगति रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल किया। विश्वविद्यालय परिसर में अपराध पर रोक सहित शैक्षिक वातावरण कायम रखने के उठाये गये कदमों की जानकारी दी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अतुल शर्मा एवं जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने भी कार्रवाई रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल किया। न्यायालय ने सभी से कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मांगी है। न्यायालय याचिका पर सुनवाई 16 अगस्त को करेगी।