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हिजाब पर मुनव्वर राणा की बेटी को रास नहीं आया HC का फैसला, कहा-‘हमारी बेबसी देखो…’

सुमैया राणा ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, कोर्ट की यह बात सुनकर अजीब लग रहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत मांगने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले पर अकसर चर्चा में रहने वाले शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने सवाल उठाया है। सुमैया ने कोर्ट द्वारा हिजाब को इस्लाम का हिस्सा नहीं बताए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया।
सुमैया ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, कोर्ट की यह बात सुनकर अजीब लग रहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा, एक धर्म विशेष को पिछले कुछ दिनों से टारगेट किया जा रहा है। मैं अपने पिता की पंक्तियों के जरिए अपने दर्द को बयां करना चाहूंगी।
उन्होंने कहा, हमारी बेबसी देखो उन्‍हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। मदीने तक में हमने मुल्क की दुआ मांगी, किसी से पूछ ले इसको वतन का दर्द कहते हैं। सुमैया ने कुरान की आयत नंबर 33 का भी जिक्र किया, जिसके अनुसार अल्लाह की तरफ से कहा गया है की बेटियां जब घर से निकले तो खुदको ढंक कर निकले, यह कुरान कह रहा है।

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का चेन्नई में विरोध, छात्राओं का क्लास से बायकॉट

सुमैया राणा से पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी कोर्ट के फैसले पर विरोध जाता चुके हैं। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए कहा है कि, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसलिए सभी छात्रों को शिक्षण संस्थानों से जुड़ी यूनिफार्म का पालन करना होगा। 

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