महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने तीन आरोपी आनंद गिरि, आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगी है। इस संबंध में जांच एजेंसी द्वार मंगलवार को प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के समक्ष एक आवेदल दाखिल किया है, जिसपर सीजेएम अदालत 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।
सीबीआई ने अपने आवेदन में उक्त मामले के संबंध में चल रही जांच की सच्चाई जानने के लिए आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगी है। इस बीच, आरोपी के वकील ने पॉलीग्राफ टेस्ट के विरोध में एक अर्जी भी दाखिल की है। आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (एबीएपी) के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, जिनका शव 20 सितंबर को बाघंबरी मठ के एक कमरे की छत से लटका मिला था।
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महंत ने अपने कथित सुसाइड नोट में तीनों आरोपियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। प्रयागराज के जॉर्जटाउन पुलिस स्टेशन में तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में राज्य सरकार की सिफारिश पर मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई।