BREAKING NEWS

ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्रालय का बयान आया सामने : कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी, मालगाड़ी में घुसी, हावड़ा एसएफ एक्सप्रेस से टकराई◾पाकिस्तान में सिंध समुदाय निशाने पर , डिजिटल जनसंख्या जनगणना से अल्पसंख्यक बनाने का षड्यंत्र ◾ओडिशा ट्रेन हादसा: TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा◾ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रद्द किया रोड शो◾ओडिशा ट्रेन हादसे पर इन विदेशी नेताओं ने जताया दुख, कही ये बड़ी बात◾नौ भारतीय नाविकों की लीबिया जेल से रिहाई ◾विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से की मुलाकात◾ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 288 हुई, 1,000 से अधिक घायल : रेलवे रिपोर्ट◾पीएम मोदी : बालासोर हादसा में दोषियों को बख्सा नहीं जाएगा,हर तरह की जांच के निर्देश ◾Odisha Train Accident: ग्राउंड जीरो पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, स्थिति का लिया जायजा◾सुगम, सुरक्षित यात्रा हर नागरिक का अधिकार - सीएम योगी◾NCERT : नहीं हटी आवर्त सरणी ,कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक में विस्तार से उपलब्ध ◾ओडिशा ट्रेन हादसे पर कांग्रेस बोली- सवाल बाद में भी पूछे जा सकते हैं, पहले राहत और बचाव कार्य जरूरी◾4.2 तीव्रता के भूकंप से कांपा अफगानिस्तान ◾Odisha Train Accident: पीड़ितों की सहायता के लिए वरुण गांधी आगे आए, सभी सांसदों से की ये खास अपील◾संयुक्त अरब अमीरात ने संवेदना व्यक्त की ,घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना ◾ओडिशा ट्रेन हादसे मामले में लालू प्रसाद ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की◾भाभी का अपहरण कर देवर ने बंधक बना किया दुष्कर्म , पुलिस ने मेरठ से छुड़ाया◾कमेटी बनाना ही काफी नहीं, रेल मंत्री इस्तीफा दें - सौरभ भारद्वाज◾न्याय प्रक्रिया मे बाधा बनी रिपोर्ट को पेश करने के दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को निर्देश ◾

SC का आदेश इस बात का सबूत है कि योगी सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के काबिल नहीं : कांग्रेस

 सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को उन्नाव बलात्कार कांड से संबंधित सभी पांच मुकदमे दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश देने के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को दावा किया कि यह निर्णय इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के काबिल नहीं है। 

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘‘सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस बात का सबूत है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार न तो कानून-व्यवस्था बनाए रखने के काबिल है और ना ही अपराधियों को सजा देने के।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उन्नाव बलात्कार कांड के सभी मामले दिल्ली स्थानांतरित करने और सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का आदेश राज्य सरकार और पुलिस की दुर्भावना को साबित करता है।’’ 

कुलदीप सेंगर के निष्कासन पर बोली प्रियंका - आखिरकार BJP ने माना कि उसने एक अपराधी को ताकत दी

सुरजेवाला ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि चाहे महिला सुरक्षा हो या चाहे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हो, योगी सरकार पूर्णतया विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा, ‘‘पहले बलात्कार जैसा संगीन अपराध हुआ, उसके बाद पुलिस की हिरासत में पीड़िता के पिता की हत्या हुई, उसके बाद रहस्यमयी परिस्थिति में गवाह मर गए। इसके बाद जो सुरक्षाकर्मी पीड़िता की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे, वे एकाएक गायब हो गए।’’ 

उन्होंने दावा किया, ‘‘पीड़ित परिवार को एक के बाद एक कई धमकियां मिलीं, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर विपरीत दिशा से आते एक ट्रक ने पीड़िता की कार को टक्कर मार दी।’’ सुरजेवाला ने सवाल किया, ‘‘अगर आदित्यनाथ सरकार दोषी नहीं...., तो कौन दोषी है? सेंगर और उसके गुंडों को संरक्षण किसने दिया? इस बेटी के ऊपर बार-बार हो रहे हमले और धमकियों को नजरअंदाज किसने किया?’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो जिसके पास पहले से ही मामला है, क्या वह भी सही जांच कर पाएगा, मुझे व्यक्तिगत तौर से उस पर भी शक है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संज्ञान लेंगे। उम्मीद है कि इस बेटी को न्याय दिलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय करेगी।’’ 

संसद सत्र के बाद होगी CWC की बैठक, नए अध्यक्ष पर फैसले की उम्मीद

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन्नाव बलात्कार कांड से संबंधित सारे पांच मुकदमे उत्तर प्रदेश की कोर्ट से बाहर दिल्ली की कोर्टमें स्थानांतरित करने और साथ ही बलात्कार से संबंधित मुख्य मुकदमे की सुनवाई 45 दिन के भीतर पूरी करने का आदेश दिया। 

सुप्रीम कोर्ट ने रायबरेली के निकट हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी बलात्कार पीड़िता को अंतरिम मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये देने का भी आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इसके अलावा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को ट्रक और बलात्कार पीड़िता की कार में हुई टक्कर से संबंधित पांचवें मामले की जांच सात दिन के भीतर पूरी करने का निर्देश भी दिया है।