गौतमबुद्धनगर में 1 से 30 अप्रैल तक जारी रहेगी धारा-144, आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन का फैसला - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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गौतमबुद्धनगर में 1 से 30 अप्रैल तक जारी रहेगी धारा-144, आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन का फैसला

नोएडा पुलिस ने 1 अप्रैल से 30 तक समस्त क्षेत्रवासियों से शांति-व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में लागू धारा-144 की अवधि को एक और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन की ओर यह फैसला लिया गया है। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए।
अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि रमजान, राम नवमी, आंबेडकर जयंती, गुड फ्राइडे, ईस्टर, हाईस्कूल-इंटर की परीक्षाओं और सामान्य विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर जिले में 1 से 30 अप्रैल तक धारा-144 लागू रहेगी।
वहीं, नोएडा पुलिस ने इस अ‍वधि में समस्त क्षेत्रवासियों से शांति-व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मास्क और सामाजिक दूरी से जुड़े नियमों के अनुपालन के बिना सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।

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आदेश के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना-प्रदर्शन आदि नहीं करेगा, न ही किसी को ऐसा करने के लिए उकसाएगा और न ही ऐसी किसी गतिविधि में शामिल होगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा। 
आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति लाठी-डंडा या किसी प्रकार का घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा और केवल पुलिस व प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी। पुलिस के अनुसार, नेत्रहीनों और निशक्त जनों पर भी लाठी-डंडे के साथ चलने पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

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