उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विचाराधीन मानहानि के मामले में एमपी/एमएलए अदालत में बुधवार को गौरीगंज के निरीक्षक ने जांच के बाद लौटी सीडी एवं रिपोर्ट अदालत में दाखिल की।
रिपोर्ट सीलबंद है, जिसे खुलवाकर रिपोर्ट दिखाने की मांग अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह के अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने की है। वर्तिका सिंह की ओर से दाखिल सीडी को सीलबंद लिफाफे में विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 15 सितंबर तय की है।
राजा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दाखिल किये गये इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्ष्य सील बंद लिफाफे में विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने की मांग की गई थी, जिससे साक्ष्यों से छेड़छाड़ न हो सके और सही तथ्य अदालत के सामने आ सके।
अदालत ने केन्द्रीय मंत्री के खिलाफ मानहानि याचिका में दाखिल इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्ष्य सम्बन्धी जांच का आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (1) के अंतर्गत पड़ीस्मृति ईरानी और शूटर वर्तिका सिंह केस : सीडी के साथ कोर्ट में सौंपी गई सीलबंद रिपोर्ट अर्जी पर दिया था। अदालत में गौरीगंज के निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने के बाद न्यायाधीश पीके जयन्त ने 15 सितंबर को बहस की तारीख नियत की है।
इस बीच याची के अधिवक्ता ने कहा है कि रिपोर्ट दिखाने की मांग अदालत से की जाएगी जिससे बहस में सभी तथ्य सामने आ सके। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह ने जनवरी माह में स्मृति ईरानी की ओर से की गई बयानबाजी से आहत होने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था। वर्तिका सिंह व अन्य गवाह अदालत में अपना बयान दर्ज करा चुके हैं।