उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही की तरह ही अब यूपी और उत्तराखंड के होमगार्ड के लिए एक खुशखबरी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक आदेश में कहा कि अब यूपी व उत्तराखंड के सभी होमगार्ड को सिपाही की तरह ही मिनिमम वेतन के समान मिलेगा। बता दें कि अभी तक यूपी में होमगार्ड को 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से भत्ता मिलता था।
जस्टिस एसए बोबडे, आरसुभाष रेड्डी और बीआर गवई की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।
होमगार्ड मिलना चाहिए भत्ता
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिसंबर, 2016 से भत्ता देने और आठ हफ्ते के अंदर इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए कहा है। हालांकि कोर्ट ने होमगार्ड को रेगुलर करने से तो मना कर दिया, लेकिन कहा कि नियमित कांस्टेबल के समान काम करने की वजह उन्हें न्यूनतम वेतन (भत्ता) मिलना ही चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने उत्तराखंड के भी करीब 10 हजार होमगार्ड को भी सिपाही के न्यूनतम वेतन के बराबर भत्ता देने का आदेश दिया।
बताते चले कि यूपी में वर्तमान समय में होमगार्ड जवानों की 800 कम्पनियां हैं। विभाग में मौजूदा समय में 95 हजार जवान हैं। जिसमें 85 हजार होमगार्ड जवान ड्यूटी कर रहे हैं जबकि प्रदेश में कुल होमगार्डों के पद एक लाख 17 हजार हैं।