ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कल यानि शनिवार से दोबारा शुरू किया जाएगा। वाराणसी जिले के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आज हिन्दू और मुस्लिम पक्षों के साथ मीटिंग के बात यह जानकारी दी। जिलाधिकारी राज शर्मा ने बताया कि, कल से कार्यवाही कमिश्नर के द्वारा सर्वे को फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने सभी पक्षों के साथ बैठक की है और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। बता दें कि, स्थानीय कोर्ट ने कल सर्वे को लेकर कल अपना आदेश सुनाया था इसके अलावा आज जुमे की नमाज का ध्यान रखते हुए भी सर्वे का कोई फैसला नहीं लिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार
इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को ओर से दी गई ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को तत्काल रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कमेटी को आश्वासन दिया है कि, वे बाद में इस मामले पर सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा, इस मामले हम तत्काल कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने इस मामले से जुड़ी फाइलों को है पढ़ा है, उन्हें पढ़ने के बाद भी हम कोई आदेश कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार
इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को ओर से दी गई ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को तत्काल रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कमेटी को आश्वासन दिया है कि, वे बाद में इस मामले पर सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा, इस मामले हम तत्काल कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने इस मामले से जुड़ी फाइलों को है पढ़ा है, उन्हें पढ़ने के बाद भी हम कोई आदेश कर सकते हैं।
जानिए वाराणसी की स्थानीय कोर्ट का फैसला
वहीं गुरुवार को वाराणसी की स्थानीय कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमे उन्होंने सर्वे कर रहे कोर्ट कमिश्नर को बदलने की बात कही थी। इसके अलावा कोर्ट ने अन्य कोर्ट कमिश्नर और एक सहायक कमिश्नर को भी नियुक्त किया है। कोर्ट ने प्रशासन को भी आदेश दिया है कि, यदि कोई इस कार्य में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अदालत ने 17 मई तक सर्वे की सभी रिपोर्ट को भी जमा करने का आदेश दिया है।
वहीं गुरुवार को वाराणसी की स्थानीय कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमे उन्होंने सर्वे कर रहे कोर्ट कमिश्नर को बदलने की बात कही थी। इसके अलावा कोर्ट ने अन्य कोर्ट कमिश्नर और एक सहायक कमिश्नर को भी नियुक्त किया है। कोर्ट ने प्रशासन को भी आदेश दिया है कि, यदि कोई इस कार्य में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अदालत ने 17 मई तक सर्वे की सभी रिपोर्ट को भी जमा करने का आदेश दिया है।