उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को 14 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत मिल गई है। गाजीपुर सत्र न्यायालय ने मंगलवार को अंसारी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अंसारी के खिलाफ मऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में कई अन्य मामले दर्ज हैं इसलिए निकट भविष्य में उनकी जेल से रिहाई की संभावना नहीं है। मऊ विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक मुख्तार अंसारी 2005 से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ गाजीपुर जिले के एक ही थाने में 40 से अधिक मामले दर्ज हैं। पांच बार के विधायक को कई मामलों में बरी किया जा चुका है।
पंजाब की रोपड़ जेल से लाया गया था बांदा
मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में तबादले के बाद उनके बेटे उमर अंसारी ने बांदा जेल में अपने पिता की जान को खतरा होने का आरोप लगाया था। पिछले महीने बांदा जेल में मुख्तार से मुलाकात के बाद उमर ने संवाददाताओं से कहा कि उनके पिता की हत्या की साजिश रची जा रही है। उमर के दावे के मुताबिक जेल में बंद अपराधियों के साथ जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि वे मेरे पिता की हत्या की साजिश रच रहे हैं। मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा।
उच्च श्रेणी की सुविधाओं की उठाई थी मांग
अंसारी ने पिछले साल सितंबर में अदालत से कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें भोजन में जहर देकर खत्म कर सकती है। साथ ही जेल में उच्च श्रेणी की सुविधाओं की मांग की थी। मुख्तार अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार, बसपा के टिकट पर दो बार (1996 और 2017) दो बार निर्दलीय (2002, 2007) और एक बार अपने स्वयं के संगठन कौमी एकता दल (2012) के साथ विधान सभा सदस्य चुने गए हैं।