UP News: भड़काऊ भाषण देना आजम खान को पड़ा भारी, यूपी विधानसभा की रद्द हुई सदस्यता - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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UP News: भड़काऊ भाषण देना आजम खान को पड़ा भारी, यूपी विधानसभा की रद्द हुई सदस्यता

भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई।

भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने यह घोषणा की।
Rampur Court Sentenced Azam Khan To Three Years In Jail In Hate Speech Case  - SP नेता आज़म खान को हेट स्पीच केस में तीन साल की सजा, रामपुर कोर्ट ने  सुनाया
उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे ने औपचारिक रूप से स्पष्ट किया कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि उन्होंने कहा, ‘‘अदालत द्वारा पारित फैसले के कारण अयोग्यता के परिणामस्वरूप उप्र विधानसभा सचिवालय द्वारा सीट रिक्ति की घोषणा की गई है।’’
samajwadi party leader azam khan reaction after sentenced to 3 years in  prison fine in the hate speech case |Azam Khan: सजा मिलने के बाद आजम खान का  बयान आया सामने, बोले-
उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने सपा नेता एवं विधायक आजम खां को भड़काऊ भाषण देने के मामले में बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी।
गौरतलब है कि उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा जुलाई 2013 में जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो (संसद और विधानसभा से) उनकी सदस्यता अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के दिन से समाप्त हो जाएगी।

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