अब यूपी में कोरोना वॉरियर्स से दुर्व्यवहार पड़ेगा महंगा, नए कानून में सख्त सजा और भारी जुर्माने को मिली मंजूरी - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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अब यूपी में कोरोना वॉरियर्स से दुर्व्यवहार पड़ेगा महंगा, नए कानून में सख्त सजा और भारी जुर्माने को मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब इस तरह की घटनाओं पर सख्त एक्शन के मूड में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों एवं अन्य कोरोना योद्धाओं के साथ मार-पीट तथा दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई के लिये बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी।

पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है और इस लड़ाई में डॉक्टर , स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी और पुलिस प्रशासन फ्रंट लाइन वारियर्स बनकर देशवासियों की जान बचाने में दिन रात जुटे है। इस संकट की घड़ी में भी देश के कुछ हिस्सों से कोरोना योद्धाओं पर हमले और दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई है जो बेहद शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब इस तरह की घटनाओं पर सख्त एक्शन के मूड में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों एवं अन्य कोरोना योद्धाओं के साथ मार-पीट तथा दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई के लिये बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी। 
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य जन स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश, 2020 को मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मचारियों पर हमला करने वालों या उनसे दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। इस नए कानून के मुताबिक़ प्रशासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से की गई अभद्रता या हमले पर छह माह से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही पचास हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के उन्मूलन में चौबीसों घंटे जुटे कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिये यह कदम उठाया गया है। 

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