नवाज शरीफ को दोषी करार देने वाले न्यायाधीश ने 2 मामलों से खुद को किया अलग - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

नवाज शरीफ को दोषी करार देने वाले न्यायाधीश ने 2 मामलों से खुद को किया अलग

पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने 6 जुलाई को शरीफ उनकी बेटी मरियम व दामाद सफदर अवान को ब्रिटन में चार लक्जरी फ्लैटों के मामले में दोषी करार दिया। 

भ्रष्टाचार रोधी अदालत के न्यायाधीश ने पीएमएल-एन नेता व पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के दो अन्य मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। न्यायाधीश ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी।

उन्होंने उनकी बेटी मरियम और उनके दामाद सफदर अवान को भी सजा सुनाई थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने सोमवार को अल-अजीजिया स्टील मिल्स व हिल मेटल इस्टेबलिशमेंट एंड फ्लैगशिप व दूसरे संदर्भो की सुनवाई से सोमवार को खुद को अलग कर लिया।

इन मामलों के स्थानांतरण की मांग करते हुए अपने आवेदन में शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि चूंकि सभी तीनों संदर्भो में बहस व साक्ष्य समान हैं, ऐसे में अगर वही न्यायाधीश मामले की सुनवाई करते हैं तो नतीजा भी समान हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश बशीर ने कहा कि अगर मामले स्थानांतरित किए जाते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं क्योंकि वह इन मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते।

पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने 6 जुलाई को शरीफ उनकी बेटी मरियम नवाज व दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) सफदर अवान को ब्रिटन में चार लक्जरी फ्लैटों के मामले में दोषी करार दिया। तीन बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ पर आय से ज्यादा संपत्ति रखने का आरोप है।

हालांकि, इन आरोपों से शरीफ ने इनकार किया है और इन्हें राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने अपने को दोषी करार दिए जाने को सोमवार को चुनौती दी और फैसले को निलंबित करने की मांग की। शरीफ के वकील ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में उनकी रिहाई की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 3 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।