संपत्ति छिपाने और गलत गवाही देने के लिए अयोग्य ठहराए गए नवाज शरीफ : सुप्रीम कोर्ट - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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संपत्ति छिपाने और गलत गवाही देने के लिए अयोग्य ठहराए गए नवाज शरीफ : सुप्रीम कोर्ट

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चुनाव लड़ते समय संपत्ति घोषित नहीं करने और गलत हलफनामा देने के लिए अयोग्य ठहराया गया है जो गंभीर मुद्दे हैं।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चुनाव लड़ते समय संपत्ति घोषित नहीं करने और गलत हलफनामा देने के लिए अयोग्य ठहराया गया है जो गंभीर मुद्दे हैं। यह जानकारी रविवार को मीडिया की खबरों में दी गई। 
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 69 वर्षीय शरीफ ने 2013 में नामांकन पत्र भरते समय कैपिटल एफजेडई में संपत्तियों को छिपाया था। इसने कहा कि संपत्ति को घोषित नहीं करना देश के लिए अच्छा नहीं है और इसे रोकने के लिए कार्रवाई योग्य कदम उठाए जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 62-1 एफ के मुताबिक जन प्रतिनिधि ईमानदार नहीं थे। इसने कहा कि अदालत उम्मीदवारों द्वारा दिए गए गलत हलफनामे की उपेक्षा नहीं कर सकती। 

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