भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में पाकिस्तान सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) का फैसला लागू करने के लिए वकील नियुक्त करने की परमिशन मांगी है। याचिका में कहा कि भारत सरकार की मदद के बिना जाधव वकील नहीं कर सकता।
कुलभूषण भारतीय नौसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उन्हें जासूसी एवं आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद, भारत ने जाधव को राजनयिक संपर्क मुहैया नहीं कराए जाने के खिलाफ और उनकी मौत की सजा को चुनौती देने के लिए हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) का रुख किया।
आईसीजे ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि पाकिस्तान को जाधव की दोषसिद्धि एवं सजा की प्रभावी समीक्षा करनी होगी और पुनर्विचार करना होगा, साथ ही बगैर किसी देर के भारत को राजनयिक स्तर पर उनसे संपर्क करने की भी इजाजत दी जाए। गौरतलब है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ही दावा किया था कि रिव्यू पिटीशन फ़ाइल करने की पेशकश कुलभूषण जाधव ने ठुकरा दी है और वे अपनी दया याचिका पर ही ज़ोर देना चाहते हैं।