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पाकिस्तान: JIT जिन्ना हाउस जीएचक्यू में तोड़फोड़ की जांच करेगी, आपराधिक गतिविधि के लिए कोई सहनशीलता नहीं

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 9 मई 2023 को पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था गुरूवार 11 मई 2023 को पकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने गिफ्तारी को गैर क़ानूनी बताते हुए इमरान को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को  9 मई 2023 को पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था गुरूवार 11 मई 2023 को पकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने गिफ्तारी को गैर क़ानूनी बताते हुए इमरान को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। लेकिन 9 से 11 मई के बीच पाकिस्तान में जो हिंसा हुई उसने पूरे विश्व को पाकिस्तान के हालात पर सोचने  पर मजबूर कर दिया। जो आर्मी अपने देश के नागरिको के लिए अपनी जान की बाज़ी लगा देती है उसे जब अपने ही नागरिको से गालिया सुनने को मिले तो स्थिति सोचनीय है।   
तोड़फोड़ की जांच के लिए एक संयुक्त पूछताछ दल (जेआईटी) का गठन 
पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने कॉर्प्स कमांडर निवास उर्फ ​​जिन्ना हाउस में आगजनी और तोड़फोड़ की जांच के लिए एक संयुक्त पूछताछ दल (जेआईटी) का गठन किया है। समीक्षा बैठक के दौरान, महानिरीक्षक (आईजी) पंजाब ने शांति और सुरक्षा की स्थिति पर एक अपडेट प्रदान किया, जिसकी अध्यक्षता पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने की।जिन्ना हाउस और सामान्य मुख्यालय (जीएचक्यू) सहित अन्य सरकारी भवनों में तोड़फोड़, आगजनी और घेराव की जांच के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने एक जेआईटी का गठन किया। कार्यवाहक सीएम ने जेआईटी को घटनाओं की जांच करने और पूरी रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया, जिसे सरकार तक पहुंचाया जाएगा। अंतरिम रूप से, उन सभी क्षेत्रों में जियो-फेंसिंग लागू की जाएगी जहां तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। इस बीच, जिन्ना हाउस और जीएचक्यू में घेराबंदी, लूटपाट और विनाश जैसी हिंसक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज की मदद से की गई है।
आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामले दर्ज 
एफआईए ने अंतरिम में बंदूक, लाठी, पत्थर और पेट्रोल बम जैसे हथियारों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं। अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है और अंततः अन्य स्थानों पर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए संगीत का सामना करना पड़ेगा। कार्यवाहक सीएम ने सभी अपराधियों पर मुकदमा चलाने के प्रयास तेज करने के आदेश दिए. उनके अनुसार, गलत काम करने वालों के सभी अभियोग एटीसी में होंगे, और अभियोजन विभाग को यह गारंटी देने का आदेश दिया गया है कि सभी परीक्षण जल्दी से पूरे हों।
बेगुनाह को छेड़ेगे नहीं अपराधी को छोड़ेगे नहीं 
मोहसिन नकवी के मुताबिक किसी भी बेगुनाह को हिरासत में नहीं लिया जाएगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. एआरवाई न्यूज के मुताबिक, सेना की इमारतों और जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों को कानून बच निकलने नहीं देगा और हर अपराधी को तथ्यों और सबूतों के साथ अदालत में लाया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने आगे घोषणा की कि आपराधिक गतिविधि के लिए कोई सहनशीलता नहीं होगी और आपराधिक समूहों की दुष्ट योजनाओं को रोकने के लिए उस बल को नियोजित किया जाएगा।

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