PNB घोटाले के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की एक अदालत से झटका लगा है। ब्रिटेन हाईकोर्ट ने बुधवार को नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने के आवेदन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही वह भारत को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील के पहले चरण में हार गया है।
हाईकोर्ट में आवेदन देकर नीरव मोदी ने कहा था कि वो भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ कोर्ट में अपील करना चाहता है। लेकिन कोर्ट ने उसके इसी आवेदन को खारिज कर उसे झटका दिया है। यानी अब नीरव मोदी कोर्ट में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील नहीं कर सकेगा।
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हाईकोर्ट के जज ने अपील के लिए कोर्ट में पेश किए गए कागजात पर फैसला लिया और निर्धारित किया कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए मोदी के प्रत्यर्पण के पक्ष में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फरवरी के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई आधार नहीं है।
हाई कोर्ट के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि अपील के लिए अनुमति मंगलवार को खारिज कर दी गई और अब 50 वर्षीय कारोबारी के लिए हाई कोर्ट में संक्षिप्त मौखिक सुनवाई के लिए नए सिरे से अपील करने का मौका बचा है।
बता दें कि नीरव मोदी पर कुछ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। नीरव मोदी अभी लंदन की एक जेल में बंद है। उसके खिलाफ सीबीआई जांच कर रहा है।