कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करने में छूट देने की घोषणा की है। यानी पेंशनभोगी साल में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। ईपीएफओ ने डेडलाइन (Deadline) की शर्त हटा दी है।
दरअसल, पेंशनभोगियों को हर साल नवंबर महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर पेंशन के रुक जाने का खतरा रहता है। ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी। अपडेट के अनुसार, ईपीएस 95 (EPS 95) के पेंशनभोगी बिना किसी डेडलाइन के साल में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
एक साल के लिए मान्य होगा सर्टिफिकेट
पेंशनधारी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक और पोस्ट ऑफिस में भी इसे जमा कराया जा सकता है। यह सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से अगले एक साल के लिए मान्य होगा। यानी जिस तारीख को आप अपना सर्टिफिकेट जमा करा रहें तो अगले साल की उसी तारीख पर सर्टिफिकेट की मान्यता खत्म हो जाएगी।
कहां और कैसे जमा कर सकते हैं सर्टिफिकेट
EPFO ने बताया है कि पेंशनर्स किसी भी र्सावजनिक सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस, नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस या पेंशन देने वाले बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया जा सकता है। सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए पेंशनधारी को पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर जैसी जानकारियों की जरूरत पड़ेगी।
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घर बैठे भी जमा करा सकते हैं सर्टिफिकेट
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के मुताबिक, 12 सरकारी बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग अलायंस या डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा का उपयोग करके पेंशनधारी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं।