दिल्ली के गार्गी कॉलेज में 6 फरवरी को आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। इस मामले की हाई कोर्ट में सोमवार को सीबीआइ से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआइ और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और 30 अप्रैल को वापस जवाब देने के लिए कहा गया है। न्यायाधीश जी. एस. सिस्तानी और सी. हरिशंकर की एक पीठ ने वकील मनोहर लाल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर केन्द्र और केंद्रीय जांच सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अदालत की निगरानी में सीबीआइ से जांच कराने के लिए वकील ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के मनोहर लाल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने और उसे हाई कोर्ट जाने का आदेश देने के बाद गुरुवार को उन्होंने यह याचिका दायर की थी। मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों के सारे फुटेज और सभी वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की मांग की है।
ट्रम्प के भारत दौरे को लेकर शिवसेना ने PM मोदी पर साधा निशाना, कहा- गरीबी छुपाने की नौबत आखिर क्यों आई
बता दें कि दिल्ली युनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में छह फरवरी को कॉलेज फेस्ट के दौरान कुछ व्यक्तियों का एक समूह परिसर में घुस गया था। उन समूहों ने वह मौजूद छात्राओं से कथित तौर पर छेड़छाड़ की थी। छात्राओं ने दावा किया है कि इस पूरी घटना के दौरान सुरक्षा अधिकारी खड़े होकर तमाशा देखते रहे।
छात्राओं द्वारा सोशल मीडिया पर इस घटना की आपबीती सुनाने के बाद इस मामले पर ध्यान दिया गया है। वहीं इस मामले में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और अब तक कुल 15 लोगों की गिरफ़्तारी हो चुकी है।