दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के 10 मई के गलत बयान पर मंगलवार को नाराजगी जतायी कि द्वारका में स्थित 250 बिस्तर वाले नए इंदिरा गांधी कोविड अस्पताल का संचालन शुरू हो चुका है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा, ”दिल्ली सरकार द्वारा गलत तथ्य पेश किया जाना ठीक नहीं है।
शनिवार को समाचार पत्रों में कहा गया है कि 250 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक एक भी बिस्तर पर मरीज नहीं है।” दिल्ली सरकार द्वारा माफी मांगने के बाद अदालत ने यह टिप्पणी की। दिल्ली सरकार ने पीठ को बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडरों और सांद्रकों की जरूरत के चलते बिस्तरों पर मरीजों को भर्ती नहीं किया गया है।
इसके बाद अदालत ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को भविष्य में अदालत के सामने गलतबयानी को लेकर सावधान रहने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इस तरह के बयानों से अदालत का अधिकारियों पर विश्वास कमजोर होता है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि आज 150 और 100 अन्य बिस्तर बुधवार तक तैयार हो जाएंगे।