दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका बुधवार को खारिज कर दी। याचिका में आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी थी।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने केंद्र के उस आवेदन को अनुमति दी जिसमें यह दावा किया गया था कि भाजपा नेता के निर्वाचन को चुनौती देने का कोई आधार नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने रिट याचिका खारिज कर दी।