कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इससे निपटने के लिए देशभर में लॉकडाउन लागू है। इस बीच गृह मंत्रालय की तरफ से लॉकडाउन में जरूरी दुकानों को खोलने संबंधी दिशा निर्देशों को दिल्ली सरकार ने शनिवार को राजधानी में भी लागू करने का फैसला किया।
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि गैर-आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जायेगी लेकिन कोरोना वायरस निषिद्ध क्षेत्र में यह अनुमति नहीं होगी।
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अधिकारी ने कहा, ‘‘निषिद्ध क्षेत्रों में किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।’’ उन्होंने बताया कि मोहल्ले और आवासीय क्षेत्रों में स्थित दुकानें खुलेंगी लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन करना होगा। राष्ट्रीय राजधानी में 92 निषिद्ध क्षेत्र हैं।