निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में मौत की सजा पाए चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अपराध के समय नाबालिग होने के दावे वाली अपनी याचिका को खारिज किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को पवन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने नाबालिग होने के अपने दावे को खारिज करने के, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। मामले में पवन की ओर से पेश वकील ए पी सिंह ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 20 जनवरी के आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए शुक्रवार को अपने मुवक्किल की ओर से एक याचिका दायर की।
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गौरतलब है कि पैरा मेडिकल की 23 वर्षीय छात्रा से 16-17 दिसंबर 2012 की मध्यरात्रि को छह लोगों ने चलती बस में गैंगरेप किया था और उसे सड़क पर फेंक दिया था। उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था जहां 29 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी।