कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के मद्देनजर सिनेमा के प्रदर्शन पर करीब 7 महीने से रोक लगी है। वहीं अनलॉक 5 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है। इस बीच मंगलवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सिनेमा घर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से फिर खुलेंगे, दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी रखनी होगी।
◾️Cinema halls to reopen from 15th October
◾️To operate with 50% occupancy
◾️Only packed food to be allowed
◾️Proper ventilation and AC temperature in the range of 24 to 30 degree Celsius
SOP for exhibition of films⬇️ pic.twitter.com/cFDwAZMA3Z
— PIB India (@PIB_India) October 6, 2020
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक मानक संचालन प्रकिया (SOP) घोषित की है और 50% लोगों की अनुमति होगी।
जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना के संदर्भ में जागृति निर्माण करने वाली एक मिनट की फिल्म या अनाउंसमेंट शो के पहले और मध्यांतर के पहले और बाद में दिखाना अनिवार्य है। सभी जगह टिकट की ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
मंत्रालय ने आज सभी मल्टीप्लेक्सों और सिंगल थिएटर सिनेमाघरों को एसओपी जारी किए हैं। ऑडिटोरियम के अंदर केवल 50 प्रतिशत सीटों पर ही लोगों को बैठने दिया जाएगा और खाली रहने वाली सीटों को ठीक से चिह्न्ति किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, कंटेन्मेंट जोन में फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। जावडेकर ने कहा कि ऑडिटोरियम के बाहर, कॉमन एरिया और वेटिंग एरिया में कम से कम छह फीट की पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
मंत्री ने कहा कि मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघरों में ‘थूकना’ सख्त वर्जित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए थिएटरों को टिकटों की बुकिंग के समय मोबाइल नंबर नोट करना होगा। जावडेकर ने कहा कि सिनेमाघरों को डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जबकि सिंगल स्क्रीन थिएटरों को भीड़ से बचने के लिए अधिक बुकिंग विंडो खोलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “बुकिंग काउंटरों को पूरे दिन खुला रखना होगा और बॉक्स ऑफिस पर भीड़भाड़ से बचने के लिए एडवांस बुकिंग की अनुमति दी जानी चाहिए।”
दिशा-निर्देश देते हुए, मंत्री ने कहा कि केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थो की अनुमति होगी और ऑडिटोरियम में वितरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खाद्य और पेय पदार्थो के लिए कई काउंटर होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शो के पहले और बाद में एक मिनट की लघु फिल्म को दिखाने की जरूरत है।
जावडेकर ने आगे कहा कि फेस मास्क पहनना अनिवार्य है और थिएटर के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल का प्रावधान होना चाहिए। थियेटर को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हर शो के बाद उसे साफ किया जाए और स्टाफ के सदस्यों को उचित हैंड ग्लव्स, पीपीई किट और बूट दिए जाएं।
थिएटर के अंदर के तापमान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, तापमान को 23-30 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि थिएटर में उचित वेंटिलेशन के इंतजाम किए जाने चाहिए। कोविड-19 महामारी के कारण 22 मार्च से देश भर के सिनेमा हॉल बंद हैं। सिंगल स्क्रीन थिएटर और मल्टीप्लेक्स लगभग छह महीने के अंतराल के बाद खुल रहे हैं।