केंद्र के तरफ से शनिवार को लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी गयी थी। लॉकडाउन के पांचवे चरण में काफी रियायतें दी गयी और चरणबद्ध तरीके से जिंदगी को वापस लाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए । जिसके बाद पंजाब सरकार ने अनलॉक-1 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।
इस दिशा-निर्देश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य हिस्सों में कई तरह की छूट के आदेश दिए गए हैं। कोरोना से बचने के लिए ऐहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आदेश दिया है वहीं अनिवार्य तौर पर मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं।
पंजाब सरकार ने स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेकॉल (एसओपी) जारी किया है जिसके मुताबिक नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लरों को खोलने की अनुमति दी गयी है। इसके तहत कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा। आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों के अलावा आम लोगों के आवाजाही पर रात 9 से सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी।
राज्य सरकार के अनुसार अगले आदेश तक धार्मिक स्थलों, मॉल्स और होटल अभी बंद रहेंगे और 8 जून से पहले इससे संबंधित एसओपी जारी किए जाएंगे। रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी की सुविधा दी गयी है। वहीं शर्तों के साथ इंटर स्टेट ट्रेन मूवमेंट और घरेलू उड़ानों की अनुमति दी गई है। पंजाब सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय की तरफ से 30 मई को जो निर्देश दिए गए हैं उसे राज्य में लागू किया जाएगा।
राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और सभा स्थलों पर अभी रोक जारी रखी है। दिशा- निर्देश के अनुसार सभी क्षेत्रों में कामकाज की अनुमति दी गयी है और ऑफिस में सभी कर्मियों के मोबाइल में ‘आरोग्य सेतु एप’ का होना अनिवार्य किया गया है।