उन्नाव रेपकांड के मुख्य आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। विधानसभा प्रमुख सचिवप्रदीप कुमार दूबे ने इस बात को लेकर अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के मुताबिक सजा के ऐलान वाले दिन यानी 20 दिसंबर 2019 से ही सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म मानी गई है।
कुलदीप सेंगर को 20 दिसंबर से यूपी विधानससभा के सदस्य नहीं माना जाएगा। इसी के साथ ही उस दिन के बाद से बांगरमऊ विधानसभा खाली हो गई है। बता दें की दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में महिला से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
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साथ ही सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जो उन्हें एक महीने के अंदर जमा कराने का आदेश दिया गया था। साथ ही कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि रेप पीड़िता को 10 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए जो उनकी मां को मिलेगा।
कोर्ट ने सेंगर को भारतीय दंड संहिता (भादंसं) के तहत दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत किसी लोकसेवक द्वारा किसी बच्ची के खिलाफ यौन हमला किए जाने के अपराध का दोषी ठहराया था।