यूपी में प्रदर्शनकारियों को वसूली नोटिस दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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यूपी में प्रदर्शनकारियों को वसूली नोटिस दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें संशोधित नागरिकता काननू (सीएए) का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को वसूली नोटिस दिये जाने को चुनौती दी गई थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें संशोधित नागरिकता काननू (सीएए) का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को वसूली नोटिस दिये जाने को चुनौती दी गई थी । 
खंडपीठ ने कहा कि यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है इसलिये यह उच्च न्यायालय में दाखिल किए जाने योग्य नहीं है । न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह परमार ने मोहम्मद कलीम की याचिका पर यह फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वसूली नोटिस जारी किए जाने के बाद इसे चुनौती दी थी। योगी सरकार ने शहर में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपत्ति नष्ट होने को लेकर प्रदर्शनकारियों को नोटिस दिया था और कहा था कि जो भी नुक्सान होगा वो प्रदर्शनकारियों से ही वसूल किया जायेगा। 

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