मुजफ्फरनगर दंगा 2013 मामले में केंद्रीय मंत्री संजीव बालयान आज स्थानीय कोर्ट में पेश हुए। बालयान पर दंगों के दौरान सांप्रदायिक तनाव भड़काने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का केस दर्ज है। स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश राम सुध सिंह ने मामले में अन्य आरोपियों की पेशी की तारीख आगामी तीन अप्रैल तय की है।
इस मामले में उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा समेत कुछ बीजेपी नेताओं के नाम आरोपियों के रूप में शामिल हैं। पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह और विहिप की साध्वी प्राची कोर्ट में पेश नहीं हुईं। न्यायाधीश ने उनके वकीलों को तीन अप्रैल को उनकी पेशी का निर्देश दिया। सरकारी वकील सुभाष सैनी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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आरोप है कि इन लोगों ने 30 अगस्त 2013 को नगला मंडोर गांव में पंचायत की बैठक में हिस्सा लिया था और वहां निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया तथा अपने भाषणों के जरिए हिंसा भड़काई। जिले और आसपास के इलाकों में दंगे भड़कने के बाद करीब 40 हजार लोग विस्थापित हुए थे और 60 से अधिक लोग मारे गए थे।