मुंबई : सोशल मीडिया पर आपतिजनक टिप्पणी के खिलाफ कोर्ट पहुंचे समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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मुंबई : सोशल मीडिया पर आपतिजनक टिप्पणी के खिलाफ कोर्ट पहुंचे समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी

समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी क्रांति वानखेड़े ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपतिजनक टिप्पणी को लेकर कोर्ट का रुख किया।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के रीजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी क्रांति वानखेड़े ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपतिजनक टिप्पणी को लेकर कोर्ट का रुख किया। उन्होंने सोशल मीडिया जैसे गूगल और फेसबुक/मेटा और ट्विटर को उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक सामग्री प्रदर्शित करने या प्रकाशित करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की।
उपनगर बोरीवली में एक दीवानी अदालत में दायर मुकदमे में वानखेड़े और उनकी पत्नी ने अनुरोध किया है कि ‘गूगल इंडिया’, ‘फेसबुक इंडिया’ ऑनलाइन सेवाओं और ‘ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया’ को उनके खिलाफ अपने मंचों पर कोई भी ‘‘आपत्तिजनक’’ पोस्ट की अनुमति देने से स्थायी रूप से रोका जाए। 

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मुकदमे में दावा किया गया है कि एनसीबी अधिकारी ने जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनके इशारे पर विभिन्न ‘‘अनैतिक तत्व’’ सोशल मीडिया मंचों के जरिए ‘‘प्रायोजित गलत सूचना’’ फैला रहे हैं। कानूनी मामलों से जुड़ी कंपनी ‘रेक्स लीगलीस’ के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि यह स्पष्ट है कि ‘‘गलत सूचना फैलाने का अभियान’’ उन लोगों के निहित स्वार्थों का परिणाम है जो एनसीबी अधिकारी द्वारा की गई जांच से प्रभावित हुए हैं।
मुकदमे में कहा गया है कि जब इन ‘‘अनैतिक तत्वों’’ यह लगा कि इस प्रकार से चरित्र हनन किए जाने के बावजूद वानखेड़े पर इसका खास प्रभाव नहीं पड़ा, तो उन्होंने उनकी पत्नी पर व्यक्तिगत हमले करना शुरू कर दिया। इसमें कहा गया, ‘‘याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह के आरोपों को लगाने का दायरा बढ़ रहा है और वादी के दूर के रिश्तेदारों को भी इसका शिकार बनाया जा रहा है।’’ 

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पिछली सुनवाई में अदालत ने वर्तमान मुकदमे में प्रतिवादियों की अमेरिकी संस्थाओं के खिलाफ भी अभियोग चलाने के वानखेड़े के आवेदन को अनुमति दी थी। मामले में आगे की सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। उल्लेखनीय है कि इस साल अक्टूबर में वानखेड़े ने एक क्रूज जहाज पर छापेमारी की थी और दावा किया था कि जहाज से मादक पदार्थ जब्त किए गए। इस मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और कुछ अन्य लोग आरोपी हैं। 
छापेमारी के बाद, महाराष्ट्र के मंत्री मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ कई आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि एनसीबी अधिकारी जन्म से मुस्लिम थे और सरकारी नौकरी पाने के लिए एक फर्जी प्रमाण पत्र पेश किया। उन्होंने दावा किया था कि वानखेड़े अनुसूचित जाति के नहीं हैं। वानखेड़े ने इन आरोपों से इनकार किया है।

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